भारत में 1 जुलाई से तीन नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। ये देश में औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लेंगे। केंद्र सरकार ने शनिवार 24 फरवरी को गजट नोटिफिकेशन के जरिए नए आपराधिक कानून को लागू करने की घोषणा की है.
आपको बता दें कि तीन नए आपराधिक कानून देश के औपनिवेशिक युग के कानूनों की जगह लेंगे। सरकार ने शनिवार को एक गजट अधिसूचना के जरिये यह घोषणा की.
तीन नए आपराधिक कानून हैं भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023, औपनिवेशिक युग की भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया 1973 का कोड (सीपीआरसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की जगह लेगा। तीनों कानूनों को संसद ने मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले साल दिसंबर में इन्हें मंजूरी दे दी थी।