इलेक्ट्रिक कार-बाइक खरीदने वालों को बरा झटका इन पर पर भी लगेगा लाइफ टाइम टैक्स

कर्नाटक सरकार ने राज्य में एक नया कानून पारित किया है

इस नए कानून के कारण राज्य में वाहन पंजीकरण पहले से अधिक महंगा हो जाएगा।

मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने हाल ही में 

कर्नाटक मोटर वाहन कराधान (संशोधन) अधिनियम 2024 को मंजूरी दे दी है।

कर्नाटक सरकार द्वारा पारित इस नए कानून के तहत परिवहन वाहनों पर 3 फीसदी अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा.

इसके अलावा यह कानून इलेक्ट्रिक वाहनों पर आजीवन टैक्स लगाने की भी इजाजत देता है।

अगर किसी इलेक्ट्रिक कार, जीप, ऑम्निबस या प्राइवेट सर्विस व्हीकल की कीमत 25 लाख रुपये से ज्यादा है

तो रजिस्ट्रेशन के वक्त कीमत पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा.

इस समय कर्नाटक देश में सबसे ज्यादा रोड टैक्स वसूलने वाला राज्य है।

13 फीसदी से 20 फीसदी तक टैक्स वसूला जाता है.